आज के इस लेख में अधिवास प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश (Domicile certificate up) के बारे में चर्चा करेंगे तथा अधिवास प्रमाण पत्र यह प्रमाणित करता है कि आप कहां रहते हैं । इसके अलावा अन्य कई दस्तावेज भी अधिवास प्रमाणपत्र को प्रमाणित करते हैं । अधिवास प्रमाणपत्र की आवश्यकता है विभिन्न कारण के लिए पड़ती है, जिनमें से कुछ निम्न है-
अधिवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता है शैक्षिक संस्थान में प्रवेश के आवेदन के लिए, आपका जो डाटा सरकार के पास उपलब्ध है उस फाइल में अपना पता बदलने के लिए, अपने घर का पता बदलने के लिए भी आपको nivas praman patra की आवश्यकता पड़ती है, या कुछ सेवाओं के लिए आवश्यक व्यवस्था करना शामिल है, जैसे आपके घर की बिजली या पानी की आपूर्ति के कनेक्शन के रूप में। लेकिन वास्तव में अधिवास प्रमाणपत्र होने का क्या अर्थ है, और आप इसे कैसे प्राप्त करते हैं?
Domicile meaning in hindi
इस लेख में हम अधिवास प्रमाणपत्र के मूल सिद्धांतों पर कुछ बात करेंगे, उनके उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में प्राप्त करने की आवश्यकताओं के लिए, जिसमें प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज भी शामिल हैं। निवास प्रमाण पत्र (Domicile certificate up) को ही उत्तर प्रदेश में हम अधिवास प्रमाण पत्र कहते हैं ।
Domicile certificate up online | nivas praman patra online
जैसा कि हमने अपने पिछले कुछ लेख में इस विषय पर चर्चा किया है कि आप कैसे अपना e-sathi अकाउंट बनाएंगे या नजदीकी जन सेवा केंद्र से आवेदन कर सकते है । अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर आप सारी जानकारी ले सकते हैं ।
सिटीजन (eSathi) पर अपना अकाउंट कैसे बनाएं
Domicile certificate up online करने के लिए आपको कुछ दस्तावेज की आवश्यकता है पढ़ती है आप इन दस्तावेज का फोटो कॉपी करा ले साथी साथ इन डॉक्यूमेंट को स्कैन कर अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप में रख ले क्योंकि जब आप nivas praman patra online करेंगे तो इन सभी डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना होगा।
जरूरी दस्तावेज nivas praman patra के लिए
- आधार कार्ड
- रंगीन फोटो
- प्रधान प्रमाण पत्र
- स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
- राशन कार्ड
- सैलरी स्लिप इत्यादि
Domicile certificate up online
निवास प्रमाण पत्र को ऑनलाइन करने के लिए आपको अपने सिटीजन (e-sathi) पोर्टल में लॉग इन करना होगा इसके बाद आपको आपके डैशबोर्ड में आवेदन ऑनलाइन करें में निवास प्रमाण पत्र पर क्लिक करेंगे जिसके बाद आप एक अगले पेज पर पहुंच जाएंगे जहां पर आप को दिए गए सारे डिटेल्स को भरना होगा ।
- सबसे पहले क्षेत्र में नगरिय या ग्रामीण टिक करना होगा।
- प्रार्थी का नाम हिंदी में, प्रार्थी का नाम इंग्लिश में भरना होगा।
- पिता, पति, संरक्षक में से किसी एक का नाम डालना होगा।
- माता का नाम डालना होगा।
- आपके जन्म तिथि डालनी होगी जो कि आपके (आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, हाई स्कूल मार्कशीट पर उपलब्ध जन्मतिथि )।
- जन्म स्थान ( जहां पर प्रार्थी का जन्म हुआ हो)।
- पता ( मकान नंबर, मोहल्ला /पोस्ट, जनपद, तहसील, थाना, ग्राम) यह सभी जानकारी सही सही भरना होगा।
- प्रार्थी का मोबाइल नंबर जिस पर Domicile status पता चलता रहेगा।
- निवास की अवधि में ( जन्म से, वर्ष से है तो) वही भरना होगा।
- प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता क्या है दिखाना होगा।
- क्या इससे पूर्व आपने निवास प्रमाण पत्र बनवाया है अगर हां तो हा वाला ऑप्शन चूज करेंगे अगर नहीं तो नहीं वाला ऑप्शन चूज करेंगे।
- आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है में हां चुनेंगे।
- राशन कार्ड संख्या/ परिवार की कोई आईडी संख्या डालेंगे।
- आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट है उन सब को अपलोड कर देंगे।
- इसके बाद दर्ज करें वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
- इसके बाद आपको Preview पेज देखने को मिलेगा अगर आपके द्वारा भरी गई कोई डिटेल्स गलत है तो उसे एडिट करके सही कर ले और सुरक्षित पर क्लिक करेंगे।
- इसके बाद आपको निर्धारित शुल्क पेमेंट करना होगा।
- लास्ट में आपको acknowledgement प्राप्त होगा जिसे आप सेव करके रख ले।
How to check domicile certificate status in up
Domicile certificate up का स्टेटस चेक करने के लिए आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित ई डिस्टिक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका जिसका लिंक (https://edistrict.up.gov.in/edistrictup/) निम्न है ।